गांजा तस्करी मामले में दोषी को चार साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना
कोडरमा, जुलाई 31 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गांजा तस्करी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने शुक्रवार को एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान बिहार के गया जिले के आमस थाना क्षेत्र अंतर्गत चतुरेखाप निवासी 28 वर्षीय संतोष कुमार, पिता फुलेसर यादव के रूप में हुई।
मामले का विवरण अभियोजन के अनुसार, 22 मई 2025 को आरपीएफ कोडरमा के सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह के बयान पर आरपीएफ पोस्ट में मामला दर्ज किया गया था। घटना के दिन आरपीएफ की टीम कोडरमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या चार-पांच पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान कोलकाता-जम्...
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