गांजा तस्करी मामले में एक को 10 वर्षों का सश्रम कारावास
मोतिहारी, जून 18 -- मोतिहारी। स्वापक औषधि और मन प्रभावी अधिनियम कोर्ट प्रथम के अनन्य विशेष न्यायाधीश रेशमा वर्मा ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा गोपालगंज उच्चायकोट थाना के बलुआ टोला बखरी निवासी सगीर मियां के पुत्र मोहम्मद असलम को हुई। यह भी पढ़ें- गांजा तस्करी मामले में एक को 10 वर्षों का सश्रम कारावासमामले का विवरण मामले में क्षेत्रीय निदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो पटना अनिल कुमार प्रसाद ने 47वीं वाहिनी मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल चिकनी कैंप पड़ाव पनटोका के तत्कालीन प्रभारी गुलजार हुसैन के आवेदन पर न्यायालय में परिवाद दायर किया था। जिसमें कहा था कि 4 जून 2018 को गुप्त सूचना मिली कि त...
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