फिरोजाबाद, सितम्बर 25 -- अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सात श्याम बाबू ने शिकोहाबाद में पकड़े गए गांजा तस्करी के गिरोह के सरगना को 20 वर्ष की कैद व दो लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं दो अन्य तस्करों को 15-15 वर्ष की कैद व दो-दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अन्य दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद व एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। इंस्पेक्टर लान सिंह ने शिकोहाबाद थाने में गांजा तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमे में इंस्पेक्टर ने कहा था कि चार नवंबर 2021 को मुखबिर से सूचना मिली कि ओडिशा से कानपुर, मैनपुरी होते हुए गांजा कैंटर से अलीगढ़ ले जाया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस टीम ने हाईवे पर चेकिंग शुरू की। इस बीच एक कैंटर को रोककर उसमें सवार तस्करों को पकड़ा था。

तस्करों की गिरफ्तारी तस्करों ने केबिन और कैंट...