कोडरमा, सितम्बर 7 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने सोमवार, 7 सितंबर को दो आरोपियों को दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी करार दिए गए आरोपियों में अवेता रैना (23), पिता स्व. मातियो रैना, निवासी कैसा, जिला गंजाम, ओडिशा तथा कुमार गमगा (26), पिता स्व. मोसेस गमगा, निवासी धुबरी, थाना सुलझा, जिला गंजाम, ओडिशा शामिल हैं。

गांजा लेकर भभुआ रोड जा रहे थे ट्रेन से ओडिशा से गांजा लेकर भभुआ रोड जा रहे थे। मामला वर्ष 2025 का है। इस संबंध में कोडरमा रेल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रेल ...