गांजा तस्करी के दोषी को 14 साल की सजा
चक्रधरपुर, सितम्बर 6 -- चक्रधरपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चक्रधरपुर की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में दोषी नरसिंह मछुवा पिता बुधराम मछुवा, गोईलकेरा थाना मछुवाटोली निवासी को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के मुताबिक गोईलकेरा थाना कांड संख्या 37/2021 के तहत दिनांक 25.10. 2025 को नरसिंह मछुवा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(2)(सी), 22 और 25 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले के अनुसार, 25 अक्तूबर 2021 को सूचना मिली थी कि वाहन संख्या ओडी-02-एजी-7449 में गांजा लदा है। छापेमारी के दौरान आरोपी की तलाशी ली गई, लेकिन उसके पास से कुछ नहीं मिला। इसके बाद वाहन की जांच में 49 पैकेट अवैध गांजा बरामद किया गया। वाहन को विधिवत जब्त कर लिया गया था। अनुसंधान...
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