नैनीताल, फरवरी 17 -- नैनीताल, संवाददाता। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस) संजीव कुमार की अदालत ने अवैध गांजा तस्करी के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अभियुक्त सिद्धार्थ उर्फ सोनू को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार, 19 अक्तूबर 2018 को थाना रामनगर पुलिस ने अभियुक्त सिद्धार्थ उर्फ सोनू निवासी गढ़ीनेगी कुंडा, थाना कुंडा, जिला ऊधमसिंह नगर को 8.542 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया और 2021 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय कर 7 दिसंबर 2022 से कार्रवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अभियुक्त के युवा होने और परिवार की जिम्मेदारी का हवाला देते...