गांजा तस्करी के दोषियों को 12 को सुनाई जाएगी सजा
रांची, अगस्त 10 -- रांची। अपर न्यायायुक्त-13 देवाशीष मोहापात्रा की अदालत ने सोमवार को मादक पदार्थ तस्करी मामले में पांच अभियुक्तों-विक्की कुमार, जितेंद्र गिरि, अजीत कुमार, मनीष कुमार और बृज किशोर को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। एनसीबी की टीम ने 2 अक्तूबर 2020 को ओरमांझी में दो कारों से 43 किलो गांजा बरामद किया था, जिसे छत्तीसगढ़ से बिहार ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार छह आरोपियों में से एक नाबालिग का केस जेजेबी में चल रहा है।
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