भागलपुर, सितम्बर 20 -- भागलपुर। एडीजे 13 प्रशांत कुमार झा के कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में फतेहपुर के मोहम्मद सुदीन को शनिवार को सजा सुनाई। सुदीन पर 50 किग्रा गांजा की तस्करी का आरोप था। एनडीपीएस के विशेष पीपी श्रीधर कुमार सिंह ने बताया कि औद्योगिक प्रक्षेत्र थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना पर सुदीन के घर पर 17 सितंबर 2019 को छापेमारी की थी। कोर्ट ने उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह भी पढ़ें- Khagaria News: 58 बोतल कोडिन कफ सीरप बरामदगी में 10 वर्ष का कारावास की सजा और जुर्माना

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