नोएडा, जून 8 -- ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी शौकीन को दोषी करार देते हुए छह माह 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोषी काे 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने एक साल पहले आरोपी भोला कॉलोनी निवासी शौकीन को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेजा था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और साढ़े छह माह की सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- 45 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार

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