गांजा के आरोपी को सात हजार अर्थदंड की सुनाई सजा
आजमगढ़, मई 30 -- आजमगढ़, संवाददाता। गांजा रखने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन अजय श्रीवास्तव ने एक आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि और सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार अहरौला थाने के उप निरीक्षक विजयी एक जनवरी 2024 को क्षेत्र में गश्त पर थे। तभी चेकिंग के दौरान आरोपी फिरतू राजभर निवासी पिपरिया थाना कप्तानागंज के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया। जांच पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 4 गवाह परीक्षित कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी फिरतू राजभर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास के साथ सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया ।
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