गांजा की तस्करी में 5 वर्ष की सजा
बगहा, जुलाई 14 -- बेतिया । एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पाण्डेय ने गांजा के साथ पकड़े गए एक तस्कर को मंगलवार को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पचास हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर तस्कर को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सजायाफ्ता बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवत पसराईन का मुस्तफा अंसारी है।
मामले का विवरण एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि 5 मार्च वर्ष 2020 को वाल्मिकीनगर थाना क्षेत्र से उसे पकड़ा गया था। सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति गांजा ले बगहा से बाल्मिकीनगर की ओर आ रहे है।उक्त सूचना के सत्यापन को ले एस आई रामानंद यादव पुलिस बल के साथ निगरानी करने लगें। तभी एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस के द्वारा उसे रोका गया...
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