बगहा, मार्च 11 -- बेतिया। गांजा के साथ पकड़े गए एक कारोबारी को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस के आनंद विश्वासधर दुबे ने चार वर्ष वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को चार माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सजायाफ्ता भितहा थाना क्षेत्र के रूपहींटांड़ निवासी सुरेश यादव हैं। विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 26 जून वर्ष 2019 की है। भितहा पुलिस को सूचना मिली कि सुरेश यादव अपने घर पर गांजा बेचने के लिए लाकर रखा हुआ है। सूचना का पुलिस ने सत्यापन कराया। इसमें सूचना सही निकली। टीम गठित कर उक्त सूचना पर पुलिस रुपहींटांड़ पहुंच सुरेश यादव के घर की घेराबंदी की। उसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की। इस दौरान उसके घर के एक रूम में प्लास्टिक में लपेटा 4...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.