मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 9 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। चतुर्भुज स्थान मंदिर के पास से 12 मई 2022 को 12 पुड़िया गांजा, 20 पुड़िया स्मैक व 2.40 लाख रुपये के साथ धराए गायघाट के पिरौंछा गांव के धंधेबाज अनिल महतो को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। उसपर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने मंगलवार को उसे सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट मुकेश प्रसाद सिंह ने साक्ष्यों को पेश किया। मिठनपुरा थाना के तत्कालीन एसआई राजवल्लभ प्रसाद ने 12 मई 2022 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 12 मई 2022 की शाम करीब पांच बजे वे पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। पुलिस गाड़ी को देखकर एक युवक भागने लगा। उसे जवानों ने खदेड़ कर पकड़। उसने अपना नाम म...
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