औरंगाबाद, अगस्त 31 -- मदनपुर, ओबरा और हसपुरा थानाध्यक्ष से पूछा गया स्पष्टीकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की कार्रवाई फोटो- 31 अगस्त एयूआर 22 कैप्शन- औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

न्यायालय का आदेश औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार के न्यायालय ने न्यायिक आदेश के अनुपालन में गवाह प्रस्तुत नहीं किए जाने के मामले में रफीगंज थानाध्यक्ष का वेतन तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई सोमवार को रफीगंज थाना कांड संख्या 366/22 से संबंधित सत्र वाद संख्या 594/25 की सुनवाई के दौरान की गई। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामले में गवाही के लिए न्यायालय की ओर से कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना को लेकर ...