रांची, अप्रैल 18 -- रांची, संवाददाता। नामकुम थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में हुए ट्रक लूट कांड मामले में अदालत ने आरोपी मो. इब्राहिम खान को बरी कर दिया। यह फैसला अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने सुनाई। मामले की सुनवाई के दौरान एक भी गवाह ना सूचक और ना ही आईओ नहीं पहुंचा। जिसका लाभ आरोपी को मिला। मामले के अनुसार 19 फरवरी 2014 की रात चालक राकेश चौबे अपने खलासी के साथ ट्रेलर लेकर जा रहा था। इसी दौरान एक एक्सवाईलो वाहन से आए पांच हथियारबंद अपराधियों ने ट्रक को रोक लिया। अपराधियों ने पिस्टल के बल पर दोनों को धमकाया और इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद लोहे से लदा ट्रक लूट लिया गया। इसी मामले में पूर्व में भी चार आरोपियों को बरी किया जा चुका है।
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