रांची, मार्च 23 -- रांची। घर में घुसकर हमला करने के आरोप से न्यायिक न्यायिक दंडाधिकारी कंचन कुमारी के कोर्ट ने सोमवार को लाल मोहन पातर, सोमवारी देवी व पार्वती दोवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई में एक भी गवाह पेश नहीं कर पाने का लाभ आरोपियों को मिला। मामला 16 जून 2024 का है, जब सूचक ग्राम पातर ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने मिलकर उससे मारपीट की। इस संबंध में बुंडू थाना में केस दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी।

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