नई दिल्ली, नवम्बर 16 -- नई दिल्ली, का.सं.। तीस हजारी कोर्ट ने साल 2021 के हत्या के प्रयास मामले में आरोपी संजय कुमार, चेतन और रिंकू को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा और मामले में पेश की गई गवाहियों से अपराध साबित नहीं होता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह की अदालत ने आदेश में कहा कि मामले में प्रमुख सार्वजनिक गवाह (जिसमें घायल भी शामिल है) अदालत में अपने पहले दिए बयान से मुकर गए। आईपीसी की धारा 307 और 34 के तहत आरोपियों के खिलाफ एक भी ठोस साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है। गवाहों के मुकर जाने से अभियोजन पक्ष का पूरा मामला कमजोर हो गया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 13 अगस्त 2021 को वजीराबाद इलाके में तनय सिंह पर आरोपियों ने कथित तौर पर हमला किया था। आरोप था कि एक विवाद के बाद संजय कुमार ने शिकायतकर्त...
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