आगरा, मई 18 -- घर में घुस मारपीट, हत्या प्रयास समेत अन्य आरोप के मामले में आरोपित पिता नरेंद्र एवं पुत्र अशोक व दीपक निवासी मलपुरा को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वहीं अदालत ने गवाही से मुकरने पर घायल एवं अन्य के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के आदेश दिए। वादिया ने थाना मलपुरा पर मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि पांच अप्रैल 22 की रात्रि उसके पड़ोसी एवं अन्य ने लाठी, डंडे, ईंट पत्थर से हमला कर वादिया उसके पुत्र और भतीजे को गंभीर रुप से घायल कर दिया। आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से गला दबा दिया। मुकदमे के विचारण के दौरान वादिया उसके पुत्र आदि पूर्व कथन से मुकर गए। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार एवं अजय चौधरी ने तर्क प्रस्तुत किए।

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