गवाही में विरोधाभास से दो भाई मामले से बरी
रांची, अप्रैल 3 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत गुप्ता की अदालत ने भाई-भाई में आपसी मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में अभियोजन की कमजोर पैरवी पर दो आरोपियों मो. शोएब आलम और मो. परवेज आलम को बरी कर दिया। अदालत ने पाया कि पूरा मामला केवल एक गवाह के बयान पर टिका था, जिसमें गंभीर विरोधाभास मौजूद था। मामला लोअर बाजार थाना कांड संख्या 319/2021 से जुड़ा था। मामले के अनुसार, सूचक शाहिद आलम ने अपने ही भाइयों पर दुकान को लेकर विवाद में मारपीट, मोबाइल तोड़ने, सोने की चेन और नकदी छीनने का आरोप लगाया था। लेकिन, सुनवाई के दौरान अभियोजन केवल सूचक की गवाही ही पेश कर सका। न तो किसी स्वतंत्र गवाह को लाया गया और न ही जांच अधिकारी या डॉक्टर की गवाही कराई गई। चोट लगने का दावा किया गया, लेकिन कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई। यहां तक कि कथित रूप से छीनी गई ...
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