आगरा, अगस्त 13 -- पॉक्सो ऐक्ट, एससी-एसटी ऐक्ट समेत अन्य आरोप के मामले में गवाही में न आना दरोगा को भारी पड़ गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट सोनिका चौधरी ने पुलिस आयुक्त को दरोगा अनुराग सिंह का वेतन रोकने के आदेश दिए। साथ ही दरोगा के हाजिर होने के लिए वारंट जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। यह मुकदमा अदालत में लंबित है। थाना न्यू आगरा में वर्ष 2023 में आरोपित संतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उपनिरीक्षक/विवेचक अनुराग सिंह ने विवेचना कर आरोपित के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। दरोगा को छोड़कर अन्य सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। वर्तमान में दरोगा थाना शाहगंज में तैनात होने के बाद भी गवाही देने लंबे समय से हाजिर नहीं हो रह हैं। इस वजह से मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति स...