आगरा, फरवरी 25 -- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले में गवाही में न आना औषधि निरीक्षक को भारी पड़ गया। विशेष न्यायाधीश औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम विवेक कुमार ने औषधि निरीक्षक राजकुमार शर्मा के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करने के आदेश दिए। औषधि निरीक्षक ने वर्ष 2024 में आरोपित मनोज मित्तल के लोहिया नगर बल्केश्वर स्थित गोदाम पर छापामार बिना किसी लाइसेंस औषधियों का भंडारण एवं क्रय विक्रय करने पर औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम के तहत अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया। अदालत ने परिवाद पर संज्ञान लेकर 19 फरवरी 24 को आरोपित को मुकदमे के विचारण के लिए तलब करने के आदेश दिए थे। अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आरोपित अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रत्येक तारीख पर हाजिर हुए, लेकिन औषधि निरीक्षक कई बार समन, जमानतीय वारंट जारी हो...
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