रांची, मई 28 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-IX मयंक मालियाज की अदालत ने सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले में आरोपी संदीप सिंह को बरी कर दिया। सिर्फ एक साल पुराने मामले में सुनवाई के दौरान एक भी गवाह अदालत नहीं पहुंचा। एसएसपी को भी लिखा गया था। बावजूद न सूचक और न ही आईओ आया। अदालत ने इसे "नो एविडेंस" का मामला मानते हुए आरोपी को बरी कर दिया। मामला नामकुम थाना कांड संख्या 109/2025 से जुड़ा था। 13 मार्च 2025 की रात करीब 8:20 बजे सूचक कुलदीप मिंज की पत्नी सब्जी बाजार से घर लौट रही थीं, तभी कार ने उन्हें टक्कर मार दी। यह भी पढ़ें- नौ साल पुराने हत्या के प्रयास केस में 8 आरोपी बरी

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