गवाही नहीं, यौन उत्पीड़न का आरोपी बरी
रांची, मई 16 -- रांची। विशेष पॉक्सो अदालत में दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ से जुड़े एक मामले में आरोपी को आखिरकार बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि जिस पीड़िता के आवेदन पर मामला दर्ज हुआ, वही अदालत में गवाही देने नहीं पहुंची। ऐसे में केवल माता-पिता के बयान के आधार पर दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। मामला बीआईटी मेसरा क्षेत्र का है। प्राथमिकी के अनुसार 5 सितंबर 2022 की दोपहर पीड़िता घर में अकेली थी। आरोप था कि आरोपी लवधन अहीर उर्फ सूरज अहीर पानी मांगने के बहाने घर में घुसा और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर सुनकर पिता पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया। मामले में पुलिस ने 30 सितंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपी 21 सितंबर 2022 को गिरफ्तार हुआ था और करीब छह महीने जेल में रहने के बाद 1 अप्रैल 2023 को जमानत पर बाहर आया। ट्...
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