गल्जवाड़ी ग्रामप्रधान चुनाव विवाद में ने एसडीएम का आदेश निरस्त, दोबारा सुनवाई होगी
देहरादून, जुलाई 9 -- देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। जिला अदालत ने ग्राम पंचायत गल्जवाड़ी की महिला ग्राम प्रधान के निर्वाचन से जुड़े विवाद में एसडीएम कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया गया। जिला जज हरीश कुमार गोयल की अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का हवाला देते हुए मामले को दोबारा नए सिरे से सुनवाई और फैसले के लिए एसडीएम कोर्ट को वापस भेज दिया है।हरिकाला गल्जवाड़ी की ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। उनके इस निर्वाचन को पराजित प्रत्याशी लीला शर्मा ने एक चुनाव याचिका के जरिए चुनौती दी थी। आरोप लगाया गया था कि हरिकाला पुन ने वन भूमि पर अवैध कब्जा कर आवासीय मकान बनाया है। यह भी पढ़ें- Vikasnagar News: राज्य सरकार को एक माह में कब्जा हटाने के आदेश इसलिए उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थीं और उनका नामांकन रद्...
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