गला रेतकर हत्या में दोषी को आजीवन कारावास
मिर्जापुर, जुलाई 29 -- मिर्जापुर, संवाददाता। न्यायालय ने दहेज के लिए प्रताड़ित व गला रेतकर महिला की हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रयागराज जिले के मांडा थाना क्षेत्र के जादोपुर गांव निवासी राजकुमार कोल ने 28 जुलाई 2020 को हलिया थाने में तहरीर दी।आरोप लगाया कि बहन प्रीति को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज न मिलने पर उसकी गला रेतकर हत्या कर दिए। पुलिस ने अभियुक्त संतोष उर्फ कृपाशंकर के विरूद्ध मामला दर्ज किया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हलिया पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल ने प्रभावी पैरवी कराया। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी श्रीधर पाल, विवेचक निरीक्षक अमित सिंह, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी अखिलेश खरवार, आशुतोष चन्द तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी आलोक सिंह ने प्रभावी पैर...
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