नई दिल्ली, दिसम्बर 6 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी कोर्ट ने पत्नी की चुन्नी से दो बार गला घोटने की कोशिश करने वाले पति को सात साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निपुण अवस्थी ने कहा कि पीड़िता पर लगातार किए गए दो जानलेवा हमले अत्यंत गंभीर थे, इसलिए बिजेंद्र सिंह की सजा में नरमी नहीं बरती जा सकती। अदालत ने कहा कि यदि बच्चों ने साहस और सूझबूझ नहीं दिखाई होती, तो पीड़िता की जान बचना मुश्किल थी। मामला शादीपुर इलाके का है। 22 सितंबर 2021 की रात बिजेंद्र सिंह शराब के नशे में घर पहुंचा और पत्नी संगीता से झगड़ा शुरू कर दिया। गुस्से में उसने संगीता की चुन्नी पकड़कर गला घोटना शुरू किया और बाल पकड़कर उसे गली तक घसीट ले गया। संगीता की चीख सुनकर बेटा हरतेश और बेटी किरण ने मां को छुड़ाकर घर का दरवाजा...
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