फतेहपुर, फरवरी 25 -- फतेहपुर। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में बाग में मिले महिला के शव मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार प्रथम कोर्ट नंबर दो ने आरोपी पति को महिला की हत्या का दोषी मानते हुए हत्या में सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये व सबूत मिटाने में दोषी मानते हुए पांच वर्ष का साधारण कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संतोष गुजराती निवासी बेनीगंज नई बस्ती, थाना करेली, प्रयागराज फेरी का काम करता था। पत्नी पर शक होने के चलते 17 मई को सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के चक पते मोहम्मदपुर गांव के पास एक महुआ के बाग में गला घोंट कर हत्या कर दी और शव को वहीं छिपा दिया था। वादी मुकदमा रवि गुजराती ने बताया कि उसकी बुआ अनीता अपने पति संतोष के साथ किराए क...