गलत ITR हो गया फाइल? घबराएं नहीं! ऐसे करें कैंसिल और दोबारा भरें सही रिटर्न
नई दिल्ली, जुलाई 28 -- अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है, लेकिन अभी तक उसे वेरिफाई नहीं किया है? और बाद में कोई गलती पकड़ में आ गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स विभाग आपको आईटीआर कैंसिल करने का विकल्प देता है। इसकी मदद से आप गलत रिटर्न को हटाकर नया और सही आईटीआर फाइल कर सकते हैं। डिस्कार्ड (Discard) आईटीआर का मतलब है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है, लेकिन अभी तक ई-वेरिफाई नहीं किया है, उसे पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद आप नई जानकारी के साथ दोबारा आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि डिस्कार्ड किया गया रिटर्न फाइल माना नहीं जाएगा। हालांकि, इस सुविधा का इस्तेमाल करते समय समय लिमिट का खास ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपने पुराना आईटीआर डिस्कार्ड कर दिया और तय आखिरी तारीख तक नया रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो...
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