गलत साइज की टी-शर्ट व हाफ पैंट भेजने पर कंपनी पर लगाया जुर्माना
बाराबंकी, सितम्बर 26 -- बाराबंकी। जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष अमरजीत वर्मा, सदस्य डॉ. एसके त्रिपाठी, मीना सिंह ने ऑनलाइन ऑर्डर पर उपभोक्ता को सही साइज के कपड़े न देना और शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई न करने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए विपक्षी कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। शहर के सिविल लाइन बेगमगंज निवासी बिलाल अहमद ने ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से दिल्ली स्थित कंपनी मौर्या एन्क्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली से एक टी-शर्ट और हाफ पैंट का ऑर्डर दिया था। उन्होंने कपड़ों का माप व साइज स्पष्ट रूप से बता दिया था और 17 जून 2025 को 1,350 रुपए के धनराशि का भुगतान भी कर दिया। यह भी पढ़ें- गलत साइज का कपड़ा भेजना पड़ा महंगा, उपभोक्ता फोरम ने लगाया जुर्माना पार्सल मिलने पर जब कपड़ों का साइज गलत निकला, तो पीड़ित ने कॉल व व्हाट्सएप मैसेज के ...
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