जहानाबाद, नवम्बर 13 -- राज्य निर्वाचन आयोग ने सदस्यता रद्द करने के साथ ही विधि सम्मत कार्रवाई करने का भी दिया निर्देश चुनाव लड़ने के लिए वार्ड पार्षद ने दो संतानों के उम्र में की थी हेरफेर आयोग ने शीघ्र ही रिक्त पद पर चुनाव कराने का दिया निर्देश जहानाबाद, हिंदुस्तान प्रतिनिधि। राज्य निर्वाचन आयोग ने घोसी नगर पंचायत के वार्ड 18 के निर्वाचित पार्षद की सदस्यता खत्म कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सदस्यता खत्म करने के साथ-साथ वार्ड पार्षद के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का भी निर्देश जिलाधिकारी को दिया है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पद पर चुनाव कराने का भी निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि रामजी प्रसाद ने राज्य निर्वाचन आयोग में परिवाद दायर कर यह आरोप लगाया था कि वार्ड पार्षद लक्ष्मी देवी के द्वारा गलत से पत्र दिया गया है। उनके द्वा...
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