हरिद्वार, दिसम्बर 17 -- गर्भवती महिला से मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। एफटीएससी/एडीजे चंद्रमणि राय ने आरोपी प्रेमी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास व छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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