गर्भवती महिला और बच्ची की हत्या में मौत की सजा रद्द, दोहरे हत्याकांड में हाई कोर्ट ने आरोपी को किया बरी
प्रयागराज, जुलाई 17 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र के चर्चित दोहरे हत्याकांड में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी अशोक शर्मा को सभी आरोपों से बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने उसे गर्भवती महिला सुनीता शर्मा और उसकी तीन वर्षीय पुत्री झलक की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। सजा के विरुद्ध अशोक शर्मा की अपील पर न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने सुनवाई की। आरोपी का पक्ष रखने के लिए अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता विनय सरण और अतुल कुमार पांडे को न्याय मित्र नियुक्त किया था।यह थी घटना मामला सोनभद्र जिले के चोपन थानाक्षेत्र का है। 21 दिसंबर 2010 की सुबह मृतका सुनीता के पिता सतीश कुमार शर्मा को सूचना मिली...
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