सुल्तानपुर, अप्रैल 17 -- सुलतानपुर। गर्भवती महिला और उसके अवयस्क पुत्र पर हमला कर घायल करने के दो आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता रजनीश शुक्ल ने बताया कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के वजूपुर में भूमि विवाद में बीते नौ मार्च को आरोपी असलम, गोलू और यूनुस ने हमला कर गर्भवती महिला को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई। बचाने दौड़े उसके पुत्र जीशान को भी मारा पीटा। शिकायत पर पुलिस आरोपियों को थाने ले गई, लेकिन कार्रवाई किए बिना छोड़ दिया। मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा तो उन्होंने लापरवाही बरतने के आरोप में दरोगा रवींद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया था। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता के विरोध पर यूनुस की नियमित ल और असलम की अग्रिम जमानत याचिका न्यायाधीश संध्या चौधरी ने खारिज कर दी है।

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