गर्भवती पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
देवरिया, जुलाई 30 -- देवरिया, विधि संवाददाता। नौ वर्ष पूर्व खुखुंदू थाना क्षेत्र के ग्राम पवनार निवासी श्याम कुमार को गर्भवती पत्नी की हत्या करने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश हरीराम की अदालत ने आरोपी पति को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तथा 15 हजार रुपए जुर्माने से दंडित करते हुए जेल भेज दिया।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर तिवारी ने बताया कि भटनी थाना क्षेत्र के रामपुर खोरीबारी निवासी रीता देवी पत्नी छवि प्रसाद ने अपनी पुत्री बबीता की शादी 31 जून 2017 को खुखुंदू थाना क्षेत्र के पवनार निवासी श्याम कुमार पुत्र शुभ नारायण से किया था, लेकिन दहेज के लिए श्याम कुमार अपने पिता शुभ नारायण के साथ बबीता देवी की 11 दिसंबर 2017 को गला दबाकर हत्या कर दी। जानकारी होने पर जब रीता देवी के परिवार के लोग श्याम कुमार के घर...
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