गया, जून 10 -- नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को तीन दोषी अभियुक्तों को सजा सुनाई। पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश देव प्रिय कुमार की अदालत ने दोषी रणधीर भुईया और सोनू भुईया को 25-25 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अखिलेश भुईया को पांच वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। तीनों अभियुक्त सोहेल थाना क्षेत्र के सेवती टोला के निवासी हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि 31 अक्टूबर 2022 की रात नाबालिग शौच के लिए घर से बाहर गई थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे अभियुक्त उसे पास के मैदान में ले गए और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच तथा बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों की गवाह...