रांची, मार्च 24 -- झारखंड में सातवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले कोकर निवासी दोषी करार ट्यूशन टीचर अमरेंद्र कुमार राय उर्फ अमरेंद्र कुमार सिंह को पोक्सो की विशेष अदालत ने सोमवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी लगा है। कोर्ट ने उसे 18 मार्च को दोषी पाया था। अमरेंद्र को सदर थाना पुलिस ने 28 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, तब से वह जेल में है। सुनवाई के दौरान पांच गवाहों को पेश किया गया था। घटना को लेकर पीड़िता ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। छात्रा का आरोप था कि 27 जनवरी 2025 की रात सभी बच्चों को भेजकर अमरेंद्र ने उसे गणित पढ़ाने के नाम पर रुकने को कहा। यह भी पढ़ें- झारखंड सरकार देगी 5000 लोगों को सब्सिडी वाला बैंक लोन, किन्हें मिलेगा लाभ इसके बाद टीचर अश्लील हरकत करने लगे। मुझे गलत नीयत से अ...
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