गड़ासे से गर्दन काटकर हत्या करने में दो दोस्तों को उम्रकैद
कानपुर, अगस्त 21 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बर्रा में शराब पार्टी के बाद गड़ासे से युवक की गर्दन काटकर हत्या करने वाले दो दोस्तों को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शुचि श्रीवास्तव ने उम्रकैद व 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित वादी को देने के आदेश दिए गए हैं। बर्रा-दो निवासी पवन कुमार ने बर्रा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप 19 मार्च 2021 की शाम उनका छोटा भाई विनय कुमार प्रभाकर उर्फ छोटू घर पर था। शाम करीब सात बजे छोटू के दोस्त बर्रा-आठ निवासी प्राइवेट कर्मी शैलेश नाथ प्रजापति ने फोन कर बुलाया था। छोटू घर पर जानकारी देने के बाद बाइक लेकर चला गया। शराब पार्टी के दौरान शैलेश ने मूलरूप से बांगरमऊ व वर्तमान निवासी अंबेडकर नगर के अर्श गुप्ता के साथ मिलकर गड़ासे से छोटू की गर्दन ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.