प्रयागराज, दिसम्बर 5 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के चर्चित गजल होटल की जमीन पर फर्जी बैनामा कराने के आरोप में दर्ज मुकदमे में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को मिली अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने अंसारी भाइयों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि अब इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी पक्ष रखेंगे। कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए मामले में आठ दिसंबर की अगली तारीख लगा दी। गौरतलब है कि 12 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट ने इस मामले में अब्बास और उमर अंसारी के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। दोनों भाइयों के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के अनुसार दोनों भाइयों ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते...
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