मुजफ्फर नगर, अगस्त 15 -- मुजफ्फरनगर अपहरण एवं हत्या जैसे गंभीर मामले में न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कथित लापरवाही बरतने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या-3 रवि कुमार दिवाकर ने फुगाना थाना प्रभारी दीपक चौधरी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टा थाना प्रभारी के न्यायिक कार्यों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैये पर नाराजगी जताते हुए पूछा है कि उनके विरुद्ध पुलिस एक्ट, 1861 की धारा 29 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।

सत्र परीक्षण संख्या 868/2023 सत्र परीक्षण संख्या 868/2023, सरकार बनाम शकील आदि में 14 अगस्त 2026 को जारी आदेश में न्यायालय ने कहा कि पूर्व में जारी आदेशों के बावजूद गवाहों और न्यायालयी प्रक्रिया के अनुपालन में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई। पैरोकारी कर रहे पुलिसकर्मी राजकुमार...