गंभीर चोट पहुंचाने के छह आरोपी चार साल बाद बरी
आगरा, जून 3 -- मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने में छह आरोपियों को राहत मिल गई है। वादी समेत अन्य गवाह मुकर गए। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में छह आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए। वादी धर्मवीर सिंह ने थाना एत्मादुद्दौला में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि एक दिसंबर 22 को वह अपने पड़ोसी के यहां आयोजित विवाह समारोह में गया था। वहां आरोपित नशे ही हालत में फायरिंग कर रहे थे। वादी के विरोध पर खुद को एक कपंनी के अधिकारी बता आरोपियों ने लाठी, डंडे, फरसा से हमला कर वादी धर्मवीर और बीच बचाव करने आए युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में जितेंद्र कुमार, अंशुल, धर्मपाल, सचिन, शिवेंद्र व योगेंद्र को बरी कर दिया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता वरुण कुमार शर्मा ने पैरवी की।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.