वाराणसी, अप्रैल 1 -- वाराणसी, संवाददाता। कोर्ट ने गंगा में इफ्तार पार्टी करने, अवशेष गंगा में फेंकने और नाविक को जान से मारने की धमकी मामले में 14 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बुधवार को जेल से सभी को अपर जिला जज षष्ठम् आलोक कुमार की अदालत में पेश किया गया था। अभियोजन की ओर से एडीजीसी संतोष तिवारी और वादी की ओर से राज कुमार तिवारी, शशांक शेखर त्रिपाठी और नित्यानंद राय ने पैरवी की। आरोपियों की ओर से कहा गया कि फर्जी तरीके से उनका नाम शामिल किया गया है। पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं है। पुलिस ने सिर्फ शांति भंग के आरोप में जेल भेजा था। उक्त धारा सिर्फ बीएनएस के धारा 308,(5) धारा के बढ़ोतरी की है। ये बनाए गए हैं आरोपी अजाद अली, आमिर कैकी, दानिश सैफी, मो. अहमद, नेहाल अफरीदी, महफूज आलम, मो. अनस, मो. अव्वल, मो. तहसीम, मो. अहमद उर्फ राजा,...
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