नई दिल्ली, जुलाई 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंगा के किनारे अवैध निर्माण चिंता का विषय हैं। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि वह पटना में नदी के किनारे नौजार घाट और नूरपुर घाट के बीच सभी अतिक्रमण छह हफ्ते में हटाए। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने गौर किया कि पहले के आदेशों के बावजूद अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। हमें बताया गया कि अब तक अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। हम बिहार राज्य को छह हफ्ते का समय देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पटना में नौजार घाट और नूरपुर घाट के बीच हर एक अवैध ढांचे/निर्माण और अतिक्रमण को हटा दिया जाए। यह भी पढ़ें- पटना: गंगा किनारे छह सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि इस संबंध में एक सक्ष...