नई दिल्ली, मई 18 -- बीसीसीआई 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है : सीआईसी नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सोमवार को कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है क्योंकि यह न तो सरकार के स्वामित्व में है, न सरकार द्वारा नियंत्रित है और न ही सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त-पोषित है। इसके साथ, आयोग ने वह अपील खारिज कर दी जिसमें उन प्रावधानों और प्राधिकार के बारे में सूचना मांगी गई थी, जिसके तहत बीसीसीआई भारत का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों का चयन करता है। सीआईसी ने कहा कि बीसीसीआई एक निजी स्वायत्त निकाय है, जो 'तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण कानून' के तहत पंजीकृत है। यह भी पढ़ें- RTI ऐक्ट के दायरे से बाहर है B...