भदोही, मार्च 31 -- ज्ञानपुर, संवाददाता। गाली-गलौज एवं मारने-पीटने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तीन साल की सजा एवं छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि सुनील कुमार यादव निवासी कनकापुर, भदोही ने भदोही कोतवाली 21 जून 2015 को तहरीर दिया था। करीब आठ बजे विपक्षी एवं पड़ोसी सभाजीत यादव उनके खेत में जबरदस्ती मड़हा लगा रहे थे। जानकारी पर जब पिता विजय बहादुर यादव ने मना किया गया तो सभाजीत यादव, कमलेश यादव, राजितराम यादव द्वारा मां-बहन की गाली देते हुए मारा पीटा गया। मामले में पुलिस ने धारा-324, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में रिपोर्ट दर्ज किया था। मामले की जांच करके साक्ष्यों को कोर्ट में समय पर पेश किया गया। बताया कि मंगलवार को अखिलेश दुबे, सत्र न्यायाधीश भदोही-ज्ञानपुर ने दोषसिद्ध सभाजीत क...