खेत का फर्जी तरीके से बैनामा करा धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत नहीं
आगरा, अगस्त 27 -- कृषि भूमि का फर्जी व्यक्तियों को खड़ा कर बैनामा करा धोखाधड़ी के मामले में आरोपित गजेंद्र सिंह निवासी ग्राम झारोठी तुरकिया अछनेरा को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। वहीं अभियोजन की ओर से डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता एवं वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रकाश शर्मा, हर्षुल राठौर ने जमानत अर्जी का विरोध कर तर्क दिए कि आरोपित का अपराध गंभीर है। वादी सुभाष चंद एवं अन्य ने संयुक्त रुप से थाना किरावली पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी एवं उनके परिजनों मोहनलाल, मदन लाल, मुरारीलाल, मुकेश निवासीगण राजौरी गार्डन नई दिल्ली की शामलाती कृषि भूमि गढ़ी चंद्रभान किरावली में है। उनका सालों से गांव में आना जाना बंद हो जाने के कारण आरोपित एवं अन्य ने फर्जी आधार कार्ड एव...
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