रांची, जुलाई 30 -- खूंटी, संवाददाता। व्यवहार न्यायालय खूंटी ने नाबालिग से दुष्कर्म एवं अपहरण के चर्चित मामले में गुरुवार को चार आरोपियों को दोषसिद्धि के बाद अलग-अलग सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने मुख्य आरोपी तपकरा निवासी शहबाज खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं सह-आरोपी हसनैन अंसारी उर्फ गोलू को पॉक्सो अधिनियम के तहत 25 वर्ष, मिराज अंसारी उर्फ अरबाज अंसारी को सात वर्ष और तनीषा परवीन उर्फ गुड़िया को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया था केस: यह भी पढ़ें- किशोरी से दुष्कर्म में अभियुक्त को उम्रकैदमामले का विवरण यह मामला 24 दिसंबर 2023 का है। घटना के दिन पीड़िता के पिता के बयान पर तपकरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन के अनुसार, 14 वर्षीय छात्रा चर्च स...