खुशी कपूर से संबंधित अश्लील सामग्री हटाने का निर्देश
नई दिल्ली, अगस्त 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री खुशी कपूर से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित अश्लील व आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने उनकी पहचान व व्यक्तित्व से जुड़े तत्वों का अनधिकृत इस्तेमाल कर सामान बेचने तथा उनके व्यक्तित्व का व्यावसायिक शोषण करने वाली सामग्री भी हटाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने खुशी कपूर की तरफ से दायर वाद में अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। यह मामला अभिनेत्री के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा है। पीठ ने कहा कि वह अभिनेत्री के पक्ष में विस्तृत आदेश भी पारित करेगा। यह भी पढ़ें- जाह्नवी कपूर ने किया दिल्ली हाईकोर्ट का रुख, कोर्ट ने पूछा- आपको फैन पेज नहीं चाहिए? ऐसे आदेश का उद्देश्य उन अज्ञात व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ भी संरक्षण...
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