छपरा, मार्च 10 -- 12 सदस्यीय टीम को कारवाई करने का आदेश निर्गत शहर में बिना ट्रेड लाइसेंस के मांस मछली की बिक्री पर लगेगा प्रतिबंध हिन्दुस्तान असर छपरा, एक संवाददाता। ट्रेड लाइसेंस के बिना अब नगर निगम क्षेत्र में मांस मछली की बिक्री नहीं होगी। विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माना करने के लिए नगर प्रशासन की ओर से 12 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। इस व्यवसाय से जुड़े कोई भी विक्रेता अब खुले में मांस मछली की बिक्री नहीं कर पाएंगे। नगर प्रशासन की ओर से सख्त हिदायत की गयी है कि वे खुले में मांस मछली की बिक्री न करें अन्यथा उनके खिलाफ बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 345 प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि आपके अपने अखबार हिंदुस्तान के 10 मार्च के अंक में बिना लाइसेंस के मांस मछली की बिक्री नहीं होगी शीर्षक से खबर को प्र...
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