बेगुसराय, फरवरी 27 -- गढ़पुरा, एक संवाददाता। बीते वर्ष आठ दिसंबर को बोले बेगूसराय अभियान के तहत 'गढ़़पुरा बाजार की मुख्य सड़कों पर खुले में मांस - मछली की हो रही बिक्री' के शीर्षक से खबर छपी थी। उसके बाद खुले में मांस-मछली की बिक्री को लेकर बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में 21 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें नगर निकाय के अधीन मांस-मछली की अवैध दुकानों को बंद करने के संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न नगर निकायों के अधीन मांस-मछली की अवैध दुकानें संचालित है। जो बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 345 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। ऐसी दुकान या तो बिना अनुज्ञप्ति के संचालित है या अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करती है। साथ ही खुले म...