रांची, अप्रैल 29 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में रांची सहित पूरे राज्य में खुले में मांस की बिक्री के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई और निर्देश सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्देश के बाद भी इससे संबंधित नियमावली नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई। अदालत ने मामले में स्वास्थ्य सचिव को इस मामले को देखने और दो माह में नई नियमावली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। अदालत ने कहा कि जब तक राज्य सरकार का नया रेगुलेशन लागू नहीं हो जाता, तब तक केंद्र सरकार के वर्ष 2011 के फूड सेफ्टी रेगुलेशन का सख्ती से पालन किया जाए। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि कोर्ट के निर्देश के बाद भी अभी तक नियमावली नहीं बनाई गई है। नगर निगम और नगर विकास...
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